IAS Savin Bansal पत्नी पर बंदूक तानने वाले का नशा डीएम ने उतारा

देहरादून से आशीष तिवारी की रिपोर्ट –


IAS Savin Bansal अब एक अजब गजब शिकायत और उसका निस्तारण कैसे हुआ उसके बारे में आपको बताते हैं। मामला एक बार फिर देहरादून के डीएम सविन बंसल के जनता दर्शन में आयी अनोखी शिकायत से जुड़ा है जो आपको भी हैरान कर देगा क्योंकि बताया गया है कि पीड़िता पत्नी को उसका पति बन्दूक तानकर दहेज़ मांगता था लेकिन परेशान बीवी को उम्मीद थी कि डीएम बंसल इन्साफ करेंगे लिहाज़ा वो पहुँच गयी कलेक्ट्रेट और हुआ भी वही जो उसने उम्मीद लगायी थी और रंगबाज़ पति को सख्त डीएम के एक्शन ने ठंडा कर दिया। आखिर कैसे आपको आगे बताते हैं –

IAS Savin Bansal
पति अपनी पत्नी पर बात-2 में तान देता था बंदूक , डीएम सविन बंसल के सामने दुखियारी पत्नि ने 1 अगस्त को गुहार लगाई थी, जिस पर डीएम ने संबंधित व्यक्ति का लाइसेन्स निलंबित करते हुए शस्त्र ज़ब्त करने के निर्देश पुलिस को दिए हैं। त्वरित एक्शन अब जिला प्रशासन देहरादून का स्वभाव बन गया है। जिला प्रशासन ने लाइसेन्स निलंबित करते हुए शस्त्र लाइसेन्स निरस्तीकरण की प्रकिया शुरू कर दी है। कूटरचित दस्तावेजों से शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने की भी है , शिकायत पर अब लाइसेंस निरस्तीकरण किया जाएगा।


तत्काल एक्शन लेना डीएम बंसल का है स्वभाव IAS Savin Bansal

चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं दरअसल बीते दिनों जिलाधिकारी सविन बंसल के सामने एक गजब मामला आया था जहाँ पीड़ित शिखा ने प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई कि उसका पति यश यादव द्वारा उनको आये दिन डराया एवं धमकाता है। दहेज की मांग करता है शस्त्र से डराता है, महिला मानसिक दबाव की स्थिति है। लोक शान्ति, पारिवारिक सुरक्षा की व्यवस्था एवं सार्वजनिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए डीएम ने सम्बन्धित व्यक्ति के शस्त्र लाइसेंस सं०-सं0-311/ थाना नेहरू कॉलोनी / देहरादून निलम्बित कर दिया है। जिन शर्तों के अधीन लाईसेन्स प्रदान किया गया था, उसका उनके द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है, जो आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 17(3) (क) और (ख) तथा आयुध नियम, 2016 के नियम 2016 के नियम 32(3) व (4) का उल्लंघन है पर यह कार्यवाही की गई है।

लाइसेन्स निलंबित; शस्त्र जब्त,निरस्तीकरण शुरू

जिलाधिकारी ने पीड़ित पत्नी की शिकायत और तथ्यों के आधार पर यश यादव पुत्र रविन्द्र सिंह यादव, निवासी मौहल्ला बंशीगौरा, मैनपुरी, थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी हाल निवासी चौ० भूपसिंह कोल्ड स्टोरेज प्रा०लि० कुरावली रोड़ मैनपुरी उ०प्र० को स्वीकृत शस्त्र लाईसेंस सख्या-311/थाना नेहरू कॉलोनी / देहरादून, एन.पी.बोर. रिवाल्वर / पिस्टल UIN 336261002327282019 को जनहित के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है तथा थानाध्यक्ष थाना नेहरू कॉलोनी को निर्देशित किया है कि वह विपक्षी का शस्त्र राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करते हुए पुलिस अभिरक्षा में रखे। विपक्षी को आदेश के सापेक्ष अपना पक्ष 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करने का अवसर दिया है। इस आशय का नोटिस जारी किया गया है कि क्यों न शस्त्र लाईसेंस को अन्तिम तौर पर निरस्त कर दिया जाये।

डीएम ने बजा दी खतरे की घंटी ! https://shininguttarakhandnews.com/savin-bansal-dm-dehradun-4/