Insurance On Terrorist Attack : जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी . इस खौफनाक आतंकी हमले में कई लोग घायल भी हुए हैं. हमले के बाद से भारत सरकार एक्शन मोड में है. भारत ने इंडस वॉटर ट्रीटी को रोक दिया है. जम्मू-कश्मीर सरकार ने हमले में जान गंवाने वाले लोगों को मुआवजा देने का ऐलान किया है. इस बीच, एक सवाल आता है कि क्या आतंकी हमले में मौत होेने पर इंश्योरेंस की राशि मिलती है. इस बार में नियम क्या कहता है, आइये जानते हैं…
आतंकी हमले में मौत के बाद मिलता है इंश्योरेंस?
बता दें, अगर कोई व्यक्ति टर्म इंश्योरेंस(Insurance On Terrorist Attack) लेता है तो फिर उसे आतंकी हमले में मारे जाने के बाद भी इंश्योरेंस मिलता है. क्योंकि टर्म इंश्योरेंस सामान्य तौर पर हर प्रकार के हमले को कवर करता है. इसमें आतंकी हमला भी शामिल किया जाता है. साथ ही रोड एक्सीडेंट और नेचुरल मौत होने पर भी इंश्योरेंस मिलता है. हालांकि, आपको ध्यान देना होगा कि टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त कोई भी एक्सक्लूजन क्लॉज न हो. जैसे- युद्ध के दौरान मौत या फिर आतंकी गतिविधि के दौरान मौत. अगर एक्सक्लूजन क्लॉज होता है तो पॉलिसी में आतंकवाद को कवर नहीं किया जाएगा और आपको राशि नहीं मिलेगा.
एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर का फायदा
आप अगर टर्म इंश्योरेंस(Insurance On Terrorist Attack) लेते हैं और उसमें एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट राइडर भी एड करवाते हैं तो आपको किसी हादसे में भर्ती होने के बाद भी टर्म इंश्योरेंस के अलावा अलग से कवर मिलता है. आतंकवादी घटना में होने वाली मौत को एक्सीडेंट माना जाता है. इस वजह से आपको डेथ बेनिफिट राइडर कवर भी मिल जाता है. लेकिन प्रभावित परिवार को इसका फायदा तभी मिल सकता है जब वो ऐसे नियम के प्रति जागरूक हों और उन्हें सभी दस्तावेज़ों को ध्यान से पढ़ा हो।