Rape Case BJP Leader बीजेपी के वरिष्ठ नेता की मुसीबत बढ़ने वाली हैं. महिला से रेप और जान से मारने की धमकी देने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने नेता के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है…. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन की मुसीबत बढ़ने वाली हैं. महिला से रेप और उसको जान से मारने की धमकी देने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने शाहनवाज हुसैन के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है….
Rape Case BJP Leader रेप और उसको जान से मारने की धमकी

- Rape Case BJP Leader दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली शाहनवाज हुसैन की याचिका को निरस्त कर दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति आशा मेनन की पीठ ने अपील याचिका काे निराधार बताते हुए आदेश दिया कि मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए और जांच पूरी करके तीन महीने के अंदर एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल की जाए..न्यायमूर्ति आशा मेनन ने फैसले में कहा कि सभी तथ्यों को देखने से साफ जाहिर है कि पुलिस की ओर से निचली अदालत में पेश रिपोर्ट आखिरी रिपोर्ट नहीं थी, . मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और इस तरह की जांच के निष्कर्ष पर पुलिस को धारा 173 सीआरपीसी के तहत एक आखिरी रिपोर्ट जमा करनी होगी.

- Rape Case BJP Leader दरअसल बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन पर दिल्ली की एक महिला ने रेप और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था और एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी. महिला का दावा है कि हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ रेप किया और फिर जान से मारने की धमकी दी.इसके बाद दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सात जुलाई 2018 को शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप केस दर्ज करने का आदेश दिया था. हालांकि बाद में कोर्ट के इस आदेश को बीजेपी नेता ने विशेष न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी, लेकिन वहां भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली….

Rape Case BJP Leader हाई कोर्ट ने एफआईआर पर लगा दी थी अंतरिम रोक
- Rape Case BJP Leader कोर्ट ने हुसैन के खिलाफ धारा 376/328/120/506 के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. इसके बाद शाहनवाज हुसैन ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने 13 जुलाई 2018 को हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी. हुसैन ने हाई कोर्ट को बताया था कि पुलिस की ओर से पेश की गई जांच रिपोर्ट में तर्क है कि मेरे खिलाफ मामला नहीं बनता. हालांकि अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया था..
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