
Crime News आजकल सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे की पोस्ट और फोटो पर अजब गजब कमेंट्स करते नज़र आ जाते हैं फिर चाहे वो लोग जान पहचान के हो या अनजान …. ऐसे में कुछ लोग लड़कियों की पोस्ट और तस्वीरों पर अशोभनीय और आपत्तिजनक कमेंट्स भी करने से बाज नहीं आते लिहाज़ा उन्हें फिर सबक सिखाना ज़रूरी हो जाता है ताकि किसी के मान सम्मान से खिलवाड़ को समय रहते रोका जा सके। इस खबर में भी ऐसे ही एक मामले का जिक्र कर रहे हैं जो आपको जानना ज़रूरी है।
अश्लील कमेंट की सजा – 3 साल सोशल मीडिया से हुआ दूर Crime News
जयपुर के रहने वाले एक युवक के खिलाफ महिला ने अपशब्द इस्तेमाल करने और सोशल मीडिया पर भद्दे कमेंट करने के मामले में केस दर्ज कराया था. इस मामले में हाईकोर्ट ने युवक को जमानत दे दी है. कोर्ट ने तीन साल सोशल-मीडिया से दूर रहने की शर्त पर युवक को जमानत दी है. आरोपी ने युवती की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके भद्दे कमेंट किए थे. कोर्ट ने कहा कि आरोपी युवक इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने नाम अथवा किसी अन्य काल्पनिक नाम से अकाउंट नहीं बनाएगा
युवती की फोटो पर किया था अभद्र कमेंट – कोर्ट ने दी सजा
इसके साथ ही आरोपी युवक व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अन्य किसी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से पीड़िता और उसके परिवार के किसी भी सदस्य को मैसेज नहीं करेगा. आरोपी इन शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसकी जमानत रद्द की जा सकेगी. पीड़ित युवती ने 21 फरवरी 2025 को आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था. पीड़ित ने कहा था कि युवक ने अलग-अलग मोबाइल फोन और अलग-अलग इंस्टाग्राम आईडी का इस्तेमाल करके उसकी एडिटेड फोटो और वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किए और उसे ब्लैकमेल किया.जागरूकता के लिए हमने इन तथ्यों को साभार मीडिया रिपोर्ट्स से लिया है।
किसी शर्त पर मिली जमानत?
हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर युवती की तस्वीर पोस्ट करके उस पर भद्दे कमेंट करने के आरोपी युवक को तीन साल सोशल मीडिया से दूर रहने की शर्त पर जमानत दी. जस्टिस अशोक कुमार जैन की अदालत ने कहा कि आरोपी युवक इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने नाम अथवा किसी अन्य काल्पनिक नाम से अकाउंट नहीं बनाएगा.इसके साथ ही आरोपी युवक व्हाट्सएप्प, टेलीग्राम और अन्य किसी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से पीड़िता और उसके परिवार के किसी भी सदस्य को मैसेज नहीं करेगा. वहीं आरोपी इन शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसकी जमानत रद्द की जा सकेगी. युवक ने एक युवती की फोटो शेयर कर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी. इसके बाद युवती ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कराया था.