CM Yogi उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और ओला-उबर जैसी कैब सेवाओं पर बड़ा नियम लागू कर दिया है। अब हर ड्राइवर को अपनी गाड़ी में स्पष्ट रूप से अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य होगा।जब तक यह जानकारी गाड़ी में नहीं लिखी होगी, ड्राइवर को वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।योगी सरकार ने यह कदम खासकर महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनज़र उठाया गया है। यूपी महिला आयोग ने इस संबंध में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को पत्र लिखकर सख्ती से नियम लागू करने की मांग की थी।
चालकों की पहचान में होगी आसानी CM Yogi
राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबिता सिंह चौहान ने परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह को पत्र लिखा है। उन्होंने परिवहन विभाग द्वारा इस व्यवस्था को सख्ती से लागू कराए जाने का अनुरोध किया है। बबिता सिंह चौहान ने कहा कि महिलाओं के साथ हो रहीं अपराध की विभिन्न घटनाओं को संज्ञान में लेकर यह निर्णय लिया गया है। आए दिन ऑटो व ई-रिक्शा से आवागमन करने पर चालकों द्वारा महिलाओं के साथ अभद्रता, खराब व्यवहार और छेड़छाड़ इत्यादि की शिकायतें मिलती हैं।
कई बार घटना के बाद चालक भाग जाते हैं। ई-रिक्शा व ऑटो इत्यादि पर ढंग से नंबर प्लेट तक नहीं लगी होती है। ऐसे में चालकों को पकड़ने में पुलिस को कठिनाई होती है। अब चालक का नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड की फोटो कॉपी या आधार नंबर लिखने पर चालक की पहचान आसानी से की जा सकेगी। इससे महिलाओं के साथ अपराध होने पर आरोपित ऑटो और टैक्सी चालकों को आसानी से पकड़ा जा सकेगा और उसे दंड दिया जा सकेगा।
सख्ती से व्यवस्था लागू कराने का अनुरोध
परिवहन विभाग से अनुरोध किया गया है कि वह इस व्यवस्था को सख्ती से लागू कराए। जिन ऑटो, ई-रिक्श व टेम्पो इत्यादि में चालक से संबंधित यह सूचनाएं न हों उनका चालान किया जाए और परमिट को रद्द किया जाए। नियमानुसार परिवहन विभाग जो भी कार्रवाई कर सके, उसे सख्ती के साथ करे। यह निर्णय हाल ही में हुई कुछ घटनाओं के बाद लिया गया है।