
पढ़िए सबसे अहम फैसले क्या हुए Dhami Cabinet Decisions

नगर पंचायत कीर्तिनगर का सीमा विस्तार किये जाने के संबंध में कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय। नगर पंचायत कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल की सीमा से लगे ग्राम सभा घिल्डियाल गांव जाखड़ी के अन्तर्गत राजस्व ग्राम माण्डाकुटी सैंण के छूटे हुए 32 परिवारों एवं ग्राम सभा रामपुर के राजस्व ग्राम मोहननगर को नगर पंचायत कीर्तिनगर में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरुप प्रस्तावित क्षेत्र के निवासियों को प्रकाश, सीवर लाइन, पक्की नाली, सड़के, साफ सफाई, सम्पर्क मार्ग, शौचालयों आदि की समुचित व्यवस्था उपलब्ध होगी जिससे नगर के सौन्दर्यीकरण में वृद्धि होगी। नगर में सौंदर्यीकरण में वृद्धि होने पर पर्यटक यहां की ओर आकर्षित होंगे जिससे नगर की आय में वृद्धि होगी।

नगर पंचायत भीमताल को उच्चीकृत कर नगर पालिका परिषद बनाये जाने का कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय। नगर पंचायत भीमताल का उच्चीकृत किये जाने के फलस्वरूप वहाँ के निवासियों को प्रकाश, सीवर लाइन, पक्की नाली, सड़क, साफ सफाई, सम्पर्क मार्ग, शौचालयों आदि की समुचित व्यवस्था उपलब्ध होगी। साथ ही भीमताल की नगर पालिका परिषद का दर्जा दिये जाने से यहां नगर पालिका परिषद के मानकों के अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति होने के साथ ही निकाय की प्राप्त होने वाले अनुदानों में भी पर्याप्त वृद्धि हो सकेगी जिससे इस पर्यटक स्थल में जनभावना के अनुरूप विकास कार्य कराये जाने सम्भव हो सकेंगे।

मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली 2023 का प्रख्यापन हेतु कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय। वर्तमान में मानव वन्यजीव संघर्ष के अन्तर्गत जान-माल की क्षति होने पर अनुग्रह राशि का भुगतान “मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली, 2012“ एवं राज्य सरकार के आपदा प्रबन्धन अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1468 दिनांक 11.11.2019 के प्राविधान अनुसार किया जा रहा है।
राज्य वन्यजीव बोर्ड की 18वीं बैठक में मानव वन्यजीव संघर्ष के अन्तर्गत मानवीय क्षति होने पर देय अनुग्रह राशि को बढ़ाने के साथ-साथ नियमावली मे उल्लिखित पशुधन (यथा- बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ (स्नो लेपर्ड), जंगली हाथी, तीनों प्रजाति के भालू (एशियाई काला भालू, हिमालयन भूरा भालू स्लॉथ भालू), जंगली सुअर, लकड़बग्घा, मगरमच्छ / घड़ियाल, चीतल, काकड़, सांबर, नील गाय, बन्दर, लंगूर, सांप) के अतिरिक्त मधुमक्खी व ततैया के नाम भी सम्मिलित किये जाने की संस्तुति की गयी है। मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली, 2012 को अधिक्रमित करते हुए “मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली 2023 प्रख्यापित की जानी प्रस्तावित है, ताकि वन्यजीवों से जान-माल की क्षति होने पर सम्बन्धित को यथोचित अनुग्रह राशि नवीनतम दरों के अनुसार प्रदान की जा सकें।
उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत ‘मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना’ संचालन के लिए शैक्षणिक सत्र 2023-24 से ’’मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना’’ प्रारम्भ की जा रही है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत मानविकी, सामाजिक विज्ञान, भाषा, साहित्य पर्यावरण, ज्वलंत मुद्दों, उत्तराखंड विकास पर शोध, पर्यटन, परम्परागत विज्ञान, इंजीनियरिंग में उभरते क्षेत्रों में शिक्षण और शोध को प्रोत्साहित किया जाएगा।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 395 ( b ) के अनुपालन में पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लि० के वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 की वार्षिक वित्तीय आख्या (Annual Financial Report ) विधान सभा के पटल पर रखे जाने का कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (बी) में सरकारी कंपनियों के वार्षिक लेखा रिपोर्ट (Annual Financial Report ) के तैयार होने के बाद महालेखाकार की टीका-टिप्पणियों या संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ राज्य विधानमंडल के सदन या दोनों सदनों समक्ष रखे जाने का प्रावधान है।

उत्तराखंड वन विभागान्तर्गत वन सांख्यिकीय सेवा संवर्ग के ढांचे में आंशिक संशोधन करते हुए सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के स्वीकृत 34 पदों में से 02 पद समाप्त करते हुए उप निदेशक सांख्यिकी के 02 नवीन पद सृजित किये जाने का निर्णय कैबिनेट द्वारा लिया गया है।
“खेल नीति, 2021 के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को उत्तराखण्ड में राजपत्रित/ अराजपत्रित पदों पर आउट ऑफ टर्न सेवायोजन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय। “खेल नीति, 2021“ की प्रख्यापित अधिसूचना दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 के क्रम में खेल नीति, 2021 के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को उत्तराखण्ड में राजपत्रित / अराजपत्रित पदो पर आउट ऑफ टर्न सेवायोजन प्रदान किये जाने का संबंधी निर्णय लिया गया था।
उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग (मेडिकल कॉलेज) नर्सिंग संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा (संशोधन) नियमावली 2023 के संबंध में कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय। दिनांक 31 मई, 2023 को संपन्न मंत्रिमंडल की बैठक में प्रकरण का स्वतः संज्ञान लेते हुए निर्णय लिया गया कि चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सों की भर्ती एक बार के लिए वर्षवार योग्यताक्रम के आधार पर किये जाने हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग की नर्सिंग संवर्ग (अराजपत्रित) नियमावली के नियम-16 में संशोधन किये जाने हेतु मंत्रिमंडल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाय।

