Gold selling Rule: सोने में नकली-असली का फर्क करना सबके बस की बात नही होती है। कई बार ग्राहक ठगी का शिकार हो जाते हैं। इसी ठगी पर रोक लगाने के लिए सोना खरीदने और बेचने के नियम 1 अप्रैल से बदलने वाले है। उपभोक्ता मंत्रालय के नए नियम के तहत एक अप्रैल से 6 डिजिट वाले अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग के बिना सोना नहीं बिकेगा। जैसे आधार कार्ड पर 12 अंकों का कोड होता है, उसी तरह से सोने पर 6 अंकों का हॉलमार्क कोड होगा। इसे हॉलमार्क यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी HUID कहते हैं।
Gold selling Rule कितने कैरेट का है सोना ये आसानी से चलेगा पता

- Gold selling Rule ये नंबर अल्फान्यूमेरिक कुछ इस तरह से हो सकता है- AZ4524। अल्फान्यूमेरिक (यानी जिसमें 0 से 9 तक की संख्या और अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर) होंगे। इस नंबर के जरिए कोई सोना कितने कैरेट का ये पता करने में मदद मिलेगी। देशभर में सोने पर ट्रेड मार्क देने के लिए 940 सेंटर बनाए गए हैं। अब चार डिजिट वाली हॉलमार्किंग पूरी तरह बंद हो जाएगी।
1 अप्रैल से 6 डिजिट वाला हॉलमार्किंग सिस्टम

- Gold selling Rule हॉलमार्किंग, धातु की शुद्धता का प्रमाण है। इसे 2021 में 16 जून से स्वैच्छिक तौर पर लागू किया गया था। हालांकि सरकार ने हॉलमार्किंग सिस्टम को अनिवार्य बनाने का फैसला किया। पहले फेज में 256 जिलों में लागू किया और बाद में 32 जिलों को और शामिल किया गया। अब सरकार ने 51 और जिलों में इसे लागू करने का फैसला लिया है।
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