sports quota उत्तराखंड के विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिये सरकारी विभागों में 4 फीसदी का कोटा तय कर दिया गया है। राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद अब इसका शासनादेश जारी हो गया है। खेल महकमे ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर उत्तराखंड लोक सेवा (कुशल खिलाडिय़ों के लिए क्षैतिज आरक्षण) विधेयक के प्रवधानों के अनुसार खेल कोटे का निर्धारण करते हुए विभिन्न विभागों से रिक्त पदों के सापेक्ष अधियाचन तैयार कर संबंधित आयोग को प्रेषित करने को कहा है।
कुशल खिलाडिय़ों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण sports quota

आपको बता दें कि राज्य सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कुशल खिलाडिय़ों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने संबंधी विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। इसे मार्च माह में राजभवन से भी मंजूरी मिल गई थी। अब इसका शासनादेश जारी हो गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि लोक सेवाओं के दायरे में सरकारी विभाग, सहकारी समिति, बोर्ड या निगम, सरकार के नियंत्रण वाले कानूनी निकाय, सरकार के नियंत्रण वाले शिक्षण संस्था और विश्वविद्यालय में अब राज्य के खिलाड़ियों के लिये 4 फीसदी सीटें आरक्षित रहेंगी।
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