BNS 69 Law झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाना पड़ेगा भारी

BNS 69 Law पिछले कुछ समय में शादी का झूठा वादा करके लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के कई मामले सामने आए हैं। भारतीय कानून के तहत यह एक गंभीर अपराध है, और दोषी को कड़ी सजा का प्रावधान है। आइए जानते हैं कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) इस बारे में क्या कहती है और ऐसे मामलों में कितनी सजा हो सकती है।

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत सजा BNS 69 Law


यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को शादी का झूठा वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और बाद में शादी से मुकर जाता है, तो यह अपराध माना जाता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के अनुसार, यदि अपराध साबित हो जाता है, तो दोषी को 10 साल तक की कैद और जुर्माना दोनों हो सकते हैं।

अन्य परिस्थितियों में भी सजा


धारा 69 केवल शादी के झूठे वादे तक सीमित नहीं है। इसके तहत इन मामलों में भी सजा का प्रावधान है। दरअसल, बीएनएस की धारा 69 में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को धोखा देकर उसका यौन शोषण करता है तो उसे कम से कम 10 साल तक की सजा हो सकती है. इसमें ‘धोखाधड़ी’ को नौकरी, प्रमोशन  का लालच, झूठा वादा या पहचान छिपाकर शादी करने के रूप में परिभाषित किया गया है.

नौकरी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाना
प्रमोशन का लालच देकर शारीरिक संबंध बनाना।
अपनी पहचान छुपाकर शारीरिक संबंध बनाना।


ऐसे सभी मामलों को भी उसी श्रेणी में रखा गया है, और दोषी को शादी के झूठे वादे के समान ही सजा हो सकती है, यानी 10 साल तक की कैद और जुर्माना।सजा तभी दी जा सकती है, जब कोर्ट में अपराध सिद्ध हो। इसलिए, इन मामलों में कानूनी प्रक्रिया का पालन और सबूतों का होना आवश्यक है।कानून विशेषज्ञों के अनुसार, किसी व्यक्ति पर बीएनएस की धारा 69 लगने पर यह साबित करना मुश्किल होगा कि वह पीड़ित महिला से शादी करना चाहता था, लेकिन किसी कारण से नहीं कर सका. इन मामलों में लिखित संदेश, कॉल रिकॉर्डिंग और तस्वीरों को वादा तोड़ने के सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है. इसके बावजूद यह कहना मुश्किल होगा कि शादी के वादे के आधार पर यौन संबंध बनाए गए थे. इससे पुरुषों के जीवन पर गहरा असर पड़ सकता है.