देहरादून से अनीता तिवारी की रिपोर्ट –
HC Dhami Bill उत्तराखंड में महिला आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज
30 नवंबर 2022 को उत्तराखंड विधानसभा में पारित हुआ था विधेयक,
राजभवन की मंजूरी के बाद जारी हुआ था नोटिफिकेशन
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बड़ी कामयाबी मिली
असर लोकसभा चुनाव में दिखाई दे सकता है HC Dhami Bill

उत्तराखंड की धामी सरकार के महिला आरक्षण कानून पर अब उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी है। हाई कोर्ट ने उत्तराखंड में महिला आरक्षण को चुनौती देने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। प्रदेश की धामी सरकार ने 30 नवंबर 2022 को विधानसभा में महिला आरक्षण बिल को सर्वसम्मति से पारित कराकर राजभवन भेजा था। राज्यपाल ने उत्तराखंड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) विधेयक 2022 को मंजूरी प्रदान कर दी थी
राजभवन से विधेयक को विधायी विभाग भेज दिया गया, जहां से इसका गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस कानून को लागू होने के बाद उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार मिल गया। आरक्षण का लाभ उन सभी महिलाओं को मिलेगा, जिनका उत्तराखंड राज्य का अधिवास (डोमिसाइल) है। बेशक वे राज्य से बाहर किसी भी स्थान पर निवास कर रही हों।
हांलाकि इस मामले में एक याचिका इसके विरोध में हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी जिसमें यह कहते हुए महिला आरक्षण कानून को चुनौती दी गयी कि राज्य सरकार ऐसा नहीं कर सकती। हाई कोर्ट ने इस मामले में आज सुनवाई करते हुए उक्त अपील को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद उत्तराखंड में पार्टी और सरकार में एक नया उत्साह दिखाई दे रहा है जिसका असर लोकसभा चुनाव में दिखाई दे सकता है।
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