Public Police Rights बिहार के राहुल कुमार झा अंबाला स्टेशन से यात्रा कर रहे थे। चलती ट्रेन से उनका जूता चोरी हो गया। फिर क्या राहुल ने इसकी शिकायत रेल मदद ऐप पर की। रेल थाना मुजफ्फरपुर का रेफरेंस देते हुए मुरादाबाद में मामला दर्ज कराया गया। राहुल के अनुसार, यह मामला मुरादाबाद का है, इसलिए मुजफ्फरपुर रेलवे थाने ने प्राथमिकी दर्ज कर के इसे मुरादाबाद रेलवे थाने को भेज दिया। चलती ट्रेन से चोरी हुए जूतों को ढूंढने के लिए दो राज्यों (UP और बिहार) की पुलिस जुटी है।
Public Police Rights पीड़ित ने रेलवे पुलिस को जो आवेदन लिखा उसे पढ़ लें

Public Police Rights महाशय, मैंने 28 अक्टूबर को अंबाला से मुजफ्फरपुर आने के लिए स्पेशल ट्रेन पकड़ी। UP के मुरादाबाद में ट्रेन पहुंची और मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा कि बर्थ के नीचे रखा जूता गायब है।
जूते की डिटेल –
campus maxico (running shoes size-9 uk/india color blue) का था। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। इस संबंध में मेरे द्वारा रेल मदद पर कंप्लेन की गई। जिसका रिफ्रेंस नंबर 2022-10290-1991 है। यहां बताते चलें कि campus maxico running shoes की कीमत 500 से 1300 रुपए के बीच है।हालांकि, चोरी हुए जूते और चोरों को पकड़ने में पुलिस लगी हुई है। साथ ही संबंधित रेल थाना मुरादाबाद को जीरो FIR दर्ज कर भेज दी गई है।

अब हम आपको बताते हैं कि सफर के दौरान ट्रेन में आपका सामान चोरी हो जाए तो बिना घबराये आपको क्या करना चाहिए …. Public Police Rights लोग अक्सर ट्रेन में सफर के दौरान ऐसे हादसे का शिकार हो जाते हैं जहाँ उनका लगेज , कीमती सामान , पर्स , मोबाइल आदि चोरी हो जाता है। जानकारी के अभाव में यात्री मन मार कर रह जाते हैं लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आप किस तरह से शिकायत कर अपना सामान वापस पा सकते हैं। एक्सपर्ट्स से जानिए कुछ अहम सवालों के जवाब –
सवाल- चलती ट्रेन में आपका यानी पैसेंजर का सामान चोरी हो जाए तो क्या करें?

जवाब- चलती ट्रेन में सामान चोरी हो जाए, तो पैसेंजर ट्रेन के टीटी, कंडक्टर, कोच अटेनडेंट, गार्ड RPF या GRP एस्कॉर्ट को इस बात की जानकारी दें। वो आपके चोरी हुए या गुम हुए सामान की शिकायत करने में मदद करेंगे।
Public Police Rights सवाल- ट्रेन में पैसेंजर का सामान चोरी होने वाले मामले पर कौन एक्शन ले सकता है, RPF या GRP?

जवाब- GRP, जी हां। GRP पुलिस के पास ही इंडियन पैनल कोड के मामलों पर एक्शन लेने की पावर है। आप चलती ट्रेन में RPF या टीटी से FIR फॉर्म लेकर शिकायत जरूर दर्ज करा सकते हैं, लेकिन RPF भी आपका केस GRP पुलिस को ही हैंडओवर करेगी। RPF के पास रेलवे की प्रॉपर्टी चोरी होने पर एक्शन लेने की पावर है। जैसे- ट्रेन के पर्दे, तकिए या कम्बल।
Public Police Rights उम्मीद है हमारी ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। शाइनिंग उत्तराखंड न्यूज़ का मकसद है अपने पाठकों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हो रहे बदलाव , उनके अधिकार और विभिन्न योजनाओं की मुक्कमल सूचना दी जा सके। सुझाव , कमेंट्स में ज़रूर दें…
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