Delhi Metro Bikini Girl रिदम चन्ना का इंस्टाग्राम अकाउंट अतरंगी कपड़ों की फोटोज से भरा पड़ा है। कपड़ों के कारण लोग रिदम की तुलना उर्फी जावेद से कर रहे है। वीडियो सामने आने के बाद उनके कपड़ों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे में आइए समझते हैं भारत में अश्लीलता से जुड़े क्या नियम और कानून है।
Delhi Metro Bikini Girl क्या कहता है आईटी एक्ट ?

Delhi Metro Bikini Girl अश्लीलता फैलाने के आरोप में आईपीसी की धारा 292, 293 और 294 के तहत सजा का प्रावधान है।अगर कोई अभद्र सामग्री, किताब या आपत्तिनजनक वस्तु बेचे या सर्कुलेट करें। जिससे दूसरों को परेशानी हो तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दोषी पाए जाने पर दो साल की सजा और दो हजार रुपये जुर्माना का प्रावधान है। दोबारा ऐसा करने पर पांच साल की जेल और 5 हजार रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है। यदि कोई शख्स महिला की प्रतिष्ठा भंग करने वाली चीज दिखाता या बोलता है। तब उसके खिलाफ IPC की धारा 509 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसमें 3 साल की जेल और जुर्माना का प्रावधान है।

Delhi Metro Bikini Girl अगर कोई सोशल मीडिया के जरिए कामुकता को बढ़ावा देने वाला कंटेट को पब्लिश या शेयर करता है। उसके खिलाफ आईटी एक्ट 67(A) के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। इस मामले में पहली बार दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की कैद और 10 लाख जुर्माने की सजा हो सकती है। वहीं, दोबारा दोषी पाए जाने पर 7 वर्ष तक की जेल और 10 लाख रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है।

Delhi Metro Bikini Girl रिदम चन्ना का अपराध किस श्रेणी में आता है ?
Delhi Metro Bikini Girl अश्लीलता के मामले में पहले भी कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। एक्टर रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट सोशल मीडिया पर शेयर किया था। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। वहीं, मॉडल मिलिंग सोमन ने भी समंदर किनारे नग्र होकर दौड़ते तस्वीरें शेयर थीं। सोमन के खिलाफ 1995 में न्यूड फोटोशूट के कारण मामला दर्ज हुआ था, जो 2009 में खत्म हो गया। उर्फी जावेद के खिलाफ भी शिकायत हो चुकी है। रिदम चन्ना के मामले में आपराधिक कानून और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है।
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