Sexually Abused Girl स्पा का लाइसेंस दिया जाता है जिससे लोगों को रिलैक्स के लिए उन्हें कानून और मर्यादा के दायरे में रहते हुए सेवाएं दी जा सके। बड़ी संख्या में देश भर में स्पा सेटरों का सञ्चालन किया जाता है लेकिन रोजाना इससे जुडी बेहद खौफनाक और शर्मसार करने वाली खबरें सामने आती रहती हैं। उत्तराखंड पुलिस भी लगातार रेड करते हुए नियम कायदे मनवाने की कोशिश करती है। लेकिन गुरुग्राम की तथाकथित 14 साल की लड़की ने जो खुलासा किया है वो हैरान और परेशान करता है जिसके मुताबिक रोजाना उसको कई ग्राहकों के सामने फेंका जा रहा था , जिसका उसने पुलिस के सामने एक एक कर खुलासा किया है
Sexually Abused Girl 14 साल की लड़की का खुलासा

- Sexually Abused Girl थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार, लड़की सेक्टर 49 इलाके में रहती थी और नौकरी की तलाश में थी. इसी दौरान लगभग एक महीने पहले वो निर्वाण कोर्टयार्ड में पूजा नाम की एक महिला से मिली, और उसके द्वारा ही डॉक्टर के क्लिनिक में नौकरी की पेशकश की गई. उसने डॉक्टर के क्लिनिक में काम शुरू किया. लेकिन केवल दो दिनों के बाद ही उसे निकाल दिया गया. लगभग 15 दिनों के बाद, पूजा फिर से उससे मिली और इस बार उसे ओमेक्स गुरुग्राम मॉल की पहली मंजिल पर स्थित किंग स्पा में रिसेप्शनिस्ट के रूप में नौकरी की पेशकश की. पुलिस ने कहा कि स्पा का संचालन झुमा नामक महिला द्वारा किया जाता था, जिसे पूजा उसकी चाची बताती थी.

- Sexually Abused Girl पुलिस के अनुसार, लड़की ने अपनी शिकायत में कहा, “मेरा शोषण मेरी नौकरी के पहले दिन से ही शुरू हो गया, जब उन्होंने मुझे एक व्यक्ति के साथ जबरन स्पा के एक कमरे में भेज दिया, जिसने मेरा बलात्कार किया.” पुलिस ने कहा कि जब लड़की ने कहा कि वह नौकरी छोड़ना चाहती है, तो उसे उस व्यक्ति के साथ उसका अश्लील वीडियो दिखाया गया और उसे “नौकरी” जारी रखने के लिए मजबूर किया गया. लड़की ने अपनी शिकायत में लिखा, ” मैं पांच दिन और स्पा में काम करने गई. इस दौरान हर दिन 10 से 15 पुरुषों द्वारा मेरा यौन शोषण किया गया.” प्राथमिकी के अनुसार, पीड़िता ने अपनी मां के सहयोग से नौकरी छोड़ दी, लेकिन आरोपी झूमा, पूजा, रुबेल और सद्दाम ने उसे परेशान करना बंद नहीं किया. वह दो हफ्ते पहले दूसरी बार पुलिस के पास गई. उसने कहा, ” चूंकि मेरे माता-पिता और मेरी जान खतरे में है, इसलिए मैं अब शिकायत दर्ज करा रही हूं. यह एक ऐसा गिरोह है जो भोली-भाली लड़कियों को फंसाकर उनका शोषण करता है.”
Sexually Abused Girl शिकायत के आलोक में सभी चार आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376-डी (सामूहिक बलात्कार), 323 (चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी), और 34 (सामान्य इरादा) और धारा 6, 13, 14 और POCSO अधिनियम के 17 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
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