Malin Basti : मलिन बस्ती , कांग्रेस और धामी सरकार की गुड न्यूज़

देहरादून से अनीता तिवारी की रिपोर्ट –

Malin Basti मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को नगर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के चिन्हीकरण के बाद सूचीबद्ध रिपोर्ट एक सप्ताह में शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं, ताकि उनके विकास, पुनरूद्वार व पुनर्वासन की कार्ययोजना पर जल्द से जल्द कार्य आरम्भ किया जा सके। सीएस राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को राज्य में मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितीकरण, पुनरूद्वार,  पुनर्वासन तथा पुनर्व्यस्थापन के लिए अत्यन्त संवेदनशीलता एवं मानवीयता के साथ प्रभावी कार्ययोजना पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

मलिन बस्तियों के सुधार में मानवीयता दिखाएं Malin Basti


उन्होंने इस सम्बन्ध में शहरी विकास विभाग तथा आवास विभाग की एक बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने शहरी विकास विभाग को सफाई कर्मियों के लिए पर्याप्त आवास एवं बीमा की व्यवस्था हेतु कार्ययोजना बनाने के भी निर्देश दिए हैं। सीएस ने मलिन बस्तियों हेतु प्राधिकरण के माध्यम से कॉर्पस फंड के निर्माण के भी निर्देश दिए हैं।

बैठक में जानकारी दी गई कि विभिन्न श्रेणियों के तहत जनपद बागेश्वर में श्रेणी एक की 04 मलिन बस्तियां तथा श्रेणी दो की 02 मलिन बस्तियां, हरिद्वार में श्रेणी एक की 57 मलिन बस्तियां, श्रेणी दो की 02, श्रेणी तीन की 24, नैनीताल में श्रेणी एक की 37, श्रेणी दो की 01, श्रेणी तीन की 23, अल्मोड़ा में श्रेणी एक की 04, देहरादून में कुल 128 मलिन बस्तियों चिहिन्त की गई हैं। बैठक में प्रमुख सचिव रमेश कुमार सुधांशु सहित अन्य अधिकारी तथा वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे।

निवासियों को मालिकाना हक दिया जाना चाहिए – राजकुमार

इसके पहले मलिन बस्तीवासियों को दिये गये नोटिसों की दोबारा जांच किये जाने की मांग को लेकर कांग्रेसियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मुलाकात करते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही किये जाने की मांग की थी। पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा कि सभी मलिन बस्तियां पुरानी बसी हुई है और वर्ष 2016 में शासन ने इनका सर्वे करवाया था फिर एक मलिन बस्ती की रिपोर्ट बनी, कैबिनेट में पास हुई और विधानसभा में पास हुई और उसी के तहत दो अक्टूबर 2016 को अस्सी नब्बे लोगों को मालिकाना हक दिया गया था जो रिपोर्ट शासन ने स्वीकृत की हे और उस नियमावली के तहत सभी मलिन बस्ती के निवासियों को मालिकाना हक दिया जाना चाहिए।

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