New Rule for Condom इस नियम के तहत लाइसेंस लेने वालों को यह दिखाना होगा कि उनके पास उचित भंडारण के लिए पर्याप्त जगह है। यही नहीं इन डिवाइसों के लिए उनके पास आवश्यक तापमान और प्रकाश की सुविधा है कि नहीं, यह भी उन्हें बताना होगा।
New Rule for Condom आप भी जान लीजिए नियम

- New Rule for Condom केन्द्र ने हर चिकित्सा उपकरण (मेडिकल डिवाइस) के बिक्री और वितरण के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि जो कोई भी दुकानदार मेडिकल डिवाइस जैसे थर्मामीटर, कंडोम, फेस मास्क, चश्मा या कोई अन्य चिकित्सा उपकरण को बेचता है तो उसे स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी में पंजीकरण करवाना अनिवार्य हो गया है। बताया जाता है कि ऐसा करने से मेडिकल डिवाइस के रिकॉर्ड को मेन्टेन करने में सुविधा होगी।

New Rule for Condom क्या है नया मेडिकल डिवाइस नियम ?
- नए मेडिकल डिवाइस नियमों के अनुसार, जिन लोगों को लाइसेंस चाहिए उन्हें यह दिखाना होगा कि उनके पास उचित भंडारण के लिए पर्याप्त जगह है। यही नहीं उन्हें यह भी दिखाना होगा उनके यहां आवश्यक तापमान और प्रकाश की भी सुविधा है। ..नियम में यह भी कहा गया है कि जो लोग लाइसेंस ले रहे है उन्हें दो साल के लिए ग्राहकों, दवाओं के बैच या उपकरणों का डीटेल को मेन्टेन करना होगा। इसके अलावा उन्हें केवल पंजीकृत निर्माता या आयातक से ही चिकित्सा उपकरण यानी मेडिकल डिवाइस को खरीदना होगा।

- केन्द्र सरकार ने चिकित्सा उपकरणों को बेचने और वितरण के लिए नया नियम लागू किया है। इस नियम के तहत कंडोम, फेस मास्क और चश्मा जैसे चिकित्सा उपकरणों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरत होगा। यही नहीं इन चिकित्सा उपकरणों को बेचने वाले सेल्समैन के बारे में भी जानकारी देनी होगी।
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