Good News Uttarakhand राजभवन से आई है बड़ी खबर .. लम्बे समय से इंतज़ार का सिलसिला अब ख़त्म हो गया है और उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण विधेयक को राजभवन ने मंजूरी मिलने की खबर आ गयी है। विधिक परीक्षण के बाद राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने यह निर्णय किया। विधेयक को आगे की कार्यवाही के लिए उत्तराखंड सरकार को भेज दिया गया है। राजभवन सूत्रों ने विधेयक की मंजूरी की पुष्टि की।
Good News Uttarakhand इस लिए पारित कराया विधेयक

Good News Uttarakhand विधिवत गजट नोटिफिकेशन के बाद इस विधेयक के कानून बनते ही राज्य की सरकारी नौकरियों में राज्य की महिलाओं 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ की स्थायी व्यवस्था लागू हो जाएगी। विधेयक पर राजभवन की मुहर लगने पर सरकार ने भी राहत की सांस ली। दरअसल, यह विधेयक महीने भर से ज्यादा वक्त से राजभवन के विचाराधीन था।

29 नवंबर को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार ने यह विधेयक पेश किया था। जिसे 30 नवंबर को सर्वसम्मति से पारित करते हुए मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया था। भाषाई त्रुटि और तकनीकी शब्दावली को दुरूस्त करने के लिए बीच में राजभवन ने विधायी विभाग को इस विधेयक को लौटाया था।

Good News Uttarakhand वर्ष 2006 से राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था है। लेकिन बीते साल हाईकोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगा दी। दरअसल, सम्मिलित राज्य सिविल एवं प्रवर अधीनस्थ सेवा की प्री परीक्षा में शामिल दूसरे प्रदेशों की महिला अभ्यर्थियों ने आरक्षण पर आपत्ति की थी। उनका कहना था कि इस प्रकार आरक्षण की व्यवस्था ठीक नहीं है।जनभावआओं को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महिला आरक्षण के स्थायी समाधान के लिए विधेयक बनाने का निर्णय किया था।
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